लड़की ने ठुकराया लव प्रजोजल, लड़के ने ठोका केस, मांगा 18 करोड़ हर्जाना

लड़का लव प्रपोजल दे और लड़की उसे ठुकरा दे, यह तो सामान्‍य बात है. पर सिंगापुर में एक लड़के को लव प्रपोजल ठुकराना इतना बुरा लगा कि उसने युवती के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया. यहां तक कि अब 18 करोड़ रुपये मुआवजे के तौर पर मांग रहा है. उसका कहना है कि रिश्ता ठुकराने से वह इतना टूट गया है कि कई दिनों तक अपना बिजनेस संभाल नहीं पाया. इसकी वजह से से उससे भारी नुकसान हुआ.

साउथ चाइना मार्निंग पोस्‍ट की रिपोर्ट के मुताबिक, नोरा तान शू मे (Nora Tan Shu Mei) और डारेक्टर के कॉसिगान (K Kawshingan) 2016 मिले और दोस्त बन गए थे. पर 2020 में दोनों के बीच किसी बात को लेकर अनबन हो गई और तब उनके रिश्ते में खटास आ गई थी. कॉसिगान एक ड्रोन कंपनी में डायरेक्‍टर है. नोरा का कहना है कि वह सिर्फ दोस्‍त थे लेकिन कॉसिगान उससे एकतरफा प्‍यार करने लगा था. एक दिन वह आया और मुझे मिलने के लिए बुलाया. मैं पहुंची तो उसने प्रपोज कर दिया. शुरू में मैंने समझाया पर बाद में मैंने गर्लफेंड बनने से इनकार कर दिया. इसके बाद वह डिप्रेशन में चल गया. जिसकी वजह से कॉसिगान को पांच बिजनेस पार्टनरशिप से हाथ धोना पड़ गया.

हाईकोर्ट तक पहुंचा मामला
रिपोर्ट्स के मुताबिक, कॉसिगान इतना दुखी हुआ कि उसने नोरा तान शू के खिलाफ कोर्ट में मुकदमा ठोक दिया और 13 लाख रुपया हर्जाना देने की मांग की. हालांकि, कोर्ट ने उसका मुकदमा खारिज कर दिया और जमकर फटकार भी लगाई. इसके बावजूद वह हार नहीं माना. हाईकोर्ट में मुकदमा दायर किया और इस बार तो उसने 18 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा. अदालत में उसने आरोप लगाया कि नोरा तान शू मे के व्‍यवहार से बर्ताव से वह मानसिक रूप से प्रताड़ित हुआ है. उसका बहुत ज्‍यादा नुकसान हुआ है. वह रातभर सो नहीं पा रहा है. उसे काफी तकलीफ झेलनी पड़ रही है.

नोरा के ऑफ‍िस, घर तक पहुंच गया था
उधर, नोरा का कहना है कि फरवरी 2022 में कॉसिगान उसके घर तक पहुंच गया था. जब उसने उसे जाने के लिए कहा तो वह चिल्‍लाने लगा. यहां तक क‍ि पडोसियों से बात की. मेरे ऑफ‍िस भी पहुंच गया और वहां भी लोगों को यह बात बताई. वह लगातार मेरा पीछा कर रहा है. मैं उससे ज्‍यादा प्रताड़ित हूं. नोरा ने भी कॉसिंगगान के खिलाफ केस दायर किया है और 90 हजार रुपये का मुआवजा मांगा है. नोरा ने कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी से जुड़े कई उपकरण लगाए थे, जिसका उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए. फ‍िलहाल सिंगापुर हाईकोर्ट अब इस मामले में 9 फरवरी को सुनवाई करेगा.

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