कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के अपने निर्देशों का एक महीने के भीतर पालन करने का निर्देश दिया है।

फोटो बाय सोशल मीडिया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों को पुलिस स्टेशनों और जांच एजेंसियों के कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाने के अपने निर्देशों का एक महीने के भीतर पालन करने का निर्देश दिया है।

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को 29 मार्च तक आदेश के अनुपालन हलफनामा दायर करने को कहा है

वही कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन न करने पर सम्बधित अधिकारियों के खिलाफ करवाई की जाएगी।

हालकि मामले की सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने अदालत को जानकारी देते हुए कहा कि अगले महीने के अंत तक यहां सीबीआई मुख्यालय और उसके शाखा कार्यालयों में सीसीटीवी लगाए जाएंगे साथ ही सीरियस फ्रॉड इनवेस्टीगेशन, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, रेवेन्यू इंटेलीजेंस के सभी कार्यालयों ने पहले ही इसका अनुपालन कर दिया है।

कोर्ट ने यह निर्देश परमवीर सिंह सैनी की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिए। परमवीर सिंह ने थानों में CCTV कैमरे लगाने और ऑडियो-वीडियो रिकॉर्डिंग किए जाने का मुद्दा उठाया था।

कोर्ट ने 2017 में भी पुलिस कस्टडी में टॉर्चर करने से जुड़े एक मामले में थानों में CCTV कैमरे लगाने का आदेश दिया था।

इसका मकसद मानवाधिकारों के हनन के आरोपों की जांच करना और मौके की वीडियोग्राफी करना था। साथ ही हर राज्य और यूनियन टेरिटरी में एक सेंट्रल ओवरसाइट कमिटी बनाना था।

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