जुगराज चौहान अधिवक्ता की हत्या प्रकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के आश्रितों को अंतरिम राहत देते हुए 1 लाख 25 हजार की राशि स्वीकृत

जुगराज चौहान अधिवक्ता की हत्या प्रकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के आश्रितों को अंतरिम राहत देते हुए 1 लाख 25 हजार की राशि स्वीकृत
जोधपुर, 24 फरवरी/ राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना राजस्थान पीड़ित प्रतिकर स्कीम 2011 के तहत शुक्रवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष (जिला एवं सत्र न्यायाधीश) जोधपुर महानगर, जोधपुर श्री चन्द्र शेखर शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में कुल 08 प्रकरण रखे गये जिसमें से जुगराज चौहान अधिवक्ता की हत्या प्रकरण में पीड़ित प्रतिकर योजना के तहत मृतक के आश्रितों को इस योजना के तहत कुल 1 लाख 25 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की गई जो कि शीघ्र ही पीड़ितों को आवंटित की जाएगी एवं अन्य प्रकरणों में भी आदेश दिये गये।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री सुरेन्द्र सिंह सांदु ने बताया कि अपराध के विरूद्ध हुई हानि की पूर्ति के लिए राजस्थान पीड़ित प्रतिकर योजना 2011 के तहत शुक्रवार को अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक में सचिव, श्री सुरेन्द्र सिंह सांदु, सदस्य, न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय संख्या 01 श्री मुजफ्फर चौधरी, न्यायाधीश मोटरयान दुर्घटना दावा अधिकरण, जोधपुर महानगर श्री विनोद कुमार सोनी, न्यायाधीश, श्रम एवं औद्योगिक न्यायालय, जोधपुर श्रीमती सीमा अग्रवाल, पुलिस उपायुक्त पूर्व, डॉ अमृता दुहन जोधपुर, अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, जिला पश्चिम, श्री हरफूल सिंह, अतिरिक्त जिला कलेक्टर संख्या 03 श्री रोहित कुमार, राजकीय अधिवक्ता, जिला न्यायालय, जोधपुर महानगर श्री केशर सिंह नरूका, अध्यक्ष, राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसियेशन, जोधपुर श्री रणजीत जोशी, इत्यादि सदस्यों ने विभिन्न प्रकरणों में पीड़ितों के लिए 1 लाख 25 हजार रूपये की राशि स्वीकृत की। जो कि शीघ्र ही संबंधित पक्षकारों को आवंटित की जाएगी।
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